अयोध्या मामले में गुरूवार से दर्ज होंगे अभियुक्तों के बयान

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लखनऊ। करीब दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराये जाने के 32 आरोपियों की गुरूवार से अदालत में पेशी होगी जहां उनके बयान रिकार्ड किये जायेंगे। छह दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा …

लखनऊ। करीब दो दशकों के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराये जाने के 32 आरोपियों की गुरूवार से अदालत में पेशी होगी जहां उनके बयान रिकार्ड किये जायेंगे। छह दिसम्बर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया था। इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और उनके वकीलों को न्यायालय में पेश होने के बारे में सूचित कर दिया गया है।

अदालत में सभी अभियुक्तों के बयान सीआरपीसी की धारा 313 के तहत रिकार्ड किये जायेंगे। अदालत उनके खिलाफ पेश के किये गये साक्ष्य प्रस्तुत करेगी जिनका जवाब उन्हें देना पड़ेगा। पहले दिन गुरूवार को पूर्व सांसद राम विलास वेंदाती, विजय बहादुर और संतोष दुबे अयोध्या मामले की विशेष अदालत के न्यायाधीश एसके यादव के सम्मुख पेश होंगे। इसके अलावा भाजपा सांसद बृज भूषण सरन सिंह, लालू सिंह, साक्षी महाराज और विनय कटियार के बयान भी रिकार्ड किये जायेंगे।

पिछले महीने न्यायालय ने सीबीआई के गवाहाें के बयान सुने थे। इनमें दो के बयान वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये रिकार्ड किये गये थे। विवादित ढांच को गिराये जाने के अभियुक्तों की सूची में विहिप नेता और रामजन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, साध्वी रितम्भरा, महंत नृत्य गोपाल दास, महंत धर्मदास, आरएन श्रीवास्तव, पवन कुमार पांडे और सतीश प्रधान भी शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय के सख्त निर्देश के बाद न्यायालय ने 32 अभियुक्तों के बयान रिकार्ड करने के प्रयास शुरू किये हैं और अगर जरूरत पड़ी तो बयान वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये भी रिकार्ड किये जायेंगे।

इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या मामले की विशेष अदालत से 18 अप्रैल तक ट्रायल प्रक्रिया पूरा करने काे कहा था लेकिन लाकडाउन के कारण इस समय सीमा को बढ़ाना पड़ा था। विशेष न्यायाधीश की अपील पर उच्चतम न्यायालय ने ट्रायल की समयावधि को बढ़ा कर 31 अगस्त कर दी थी।

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