आगरा: पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भी DM के पास रहेगा ये बड़ा अधिकार
आगरा, अमृत विचार। जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद भले ही पुलिस अधिकारियों के पास कई मजिस्ट्रेटी अधिकार आ गए हैं लेकिन शस्त्र लाइसेंस जारी करने का अधिकार डीएम के पास ही रहेगा। शस्त्र विक्रेताओं की कारतूस व हथियार बिक्री का रिकॉर्ड पुलिस रखेगी। आर्म्स एक्ट, खाद्य एवं औषधि सुरक्षा, खनन के पट्टे जिला प्रशासन स्तर से पहले की तरह जारी होंगे।
पुलिस कमिश्नरेट में विस्फोटक अधिनियम पुलिस के पास होगा। दिवाली पर आतिशबाजी की दुकानों के लाइसेंस व अन्य विस्फोटक संबंधी अनापत्तियां पुलिस स्तर से जारी होंगी। एडीएम सिटी एवं आयुध प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के अनुसार अवैध खनन के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई पुलिस करेगी। खनन पर जुर्माना डीएम स्तर से लगेगा।
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