हरदोई: बालिका से रेप में 10 साल की कैद, लगा जुर्माना              

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Published By Jagat Mishra
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हरदोई, अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश अबुल कैश एक ने एक फैसले में एक बालिका के साथ जबरिया रेप करने के मामले में आरोपित को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर ₹18000 का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। 

अभियोजन पक्ष की पैरवी करते हुए शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बेनीगंज क्षेत्र के  भैंनगांव गांव निवासी यशपाल ने सात मई 2016 की शाम एक बालिका को बहला-फुसलाकर उसको अपहरण कर लिया ।बाद में उसके साथ रेप किया ।इस मामले की रिपोर्ट बालिका की माता ने आरोपित के खिलाफ दर्ज कराई। कहा घटना के पूर्व उसकी बेटी शौच के लिए गई थी। जहां पर आरोपी  मिला उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। बाद में उसके साथ जबरिया रेप किया। 

सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर अपहरण ब रेप का जुर्म साबित पाया और उसे 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है व 18000 का जुर्माना भी लगाया । जुर्माना न देने पर अतिरिक्त  कैद की सजा सुनाई।

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