लखनऊ :  सूचना बोर्ड लगाए बिना खनन की अनुमति नहीं

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
On

गाटों का चिह्नांकन व सीमांकन ढंग से करें : मंडलायुक्त

संयुक्त टीम करेगी निरीक्षण व कराएगी वीडियोग्राफी

अमृत विचार, लखनऊ। सूचना बोर्ड लगाए बिना खनन की अनुमति न दी जाए। साथ ही स्वीकृत क्षेत्रों में गाटों का चिह्नांकन एवं सीमांकन सही ढंग से करें। तहसीलदार व खनन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से वीडियोग्राफी भी करें। ये निर्देश मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने अफसरों को दिए हैं।

साेमवार को आयुक्त कार्यालय में मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने खनन को लेकर बैठक की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत क्षेत्रों के गाटों का चिह्नांकन एवं सीमांकन सही ढंग से किया जाए। चौहद्दी का निर्धारण कराते हुए स्थल पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं। जिसमें परमिट धारक/संस्था का नाम, मोबाइल नम्बर गाटा संख्या, खनन के लिए अनुमान्य मात्रा एवं स्वीकृति की अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

सूचना बोर्ड लगाए बिना खनन की अनुमति न दी जाए। कार्यदायी संस्थाओं द्वारा साधारण मिट्टी की आपूर्ति के लिए जारी वर्क आर्डर में मात्रा का उल्लेख अवश्य करें। मिट्टी का परिवहन वैध प्रपत्र पर ही किया जाए, साथ ही साधारण मिट्टी की आपूर्ति परिवहन प्रपत्र में उल्लेखित स्थल पर ही की जाए। खनन क्षेत्रों का सम्बन्धित तहसील व खनन विभाग के संयुक्त जांच दल द्वारा जांच कराएं और स्थल की वीडियोग्राफी कराएं। बिना अनुमति के मिट्टी खनन करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाए।

यह भी पढ़ें:-लखनऊ : आयुष कॉलेजों में यूजी प्रवेश को काउंसिलिंग 29 जनवरी से, 7 जनवरी से रजिस्ट्रेशन

 

संबंधित समाचार