लखनऊ बिल्डिंग हादसा : नवाजिश को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल

लखनऊ बिल्डिंग हादसा : नवाजिश को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल


अमृत विचार,लखनऊ। वजीर हसन रोड स्थित अलाया अपार्टमेंट्स के धराशाई होने के प्रकरण में गिरफ्तार सपा विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद को हजरतगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट साक्षी गर्ग ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में लेने के बाद आगामी 7 फरवरी तक के लिए जेल भेज दिया है।

आरोपी नवाजिश शाहिद को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अपराह्न लगभग 3:00 बजे अदालत में पेश किया गया। जहां पर आरोपी का गैर इरादतन हत्या सहित कई संगीन धाराओं में न्यायिक रिमांड बनाया गया। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी उदय श्याम तिवारी ने अदालत को बताया कि इस मामले की विवेचना अभी प्रचलित है लिहाजा न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकार कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए।

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले की रिपोर्ट 25 जनवरी को हजरतगंज कोतवाली के वरिष्ठ उपनिरीक्षक दयाशंकर द्विवेदी द्वारा विधायक शाहिद मंजूर के पुत्र नवाजिश शाहिद तथा मोहम्मद तारिक व फाहद याजदानी के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी। जिसमें कहा गया है कि अपार्टमेंट में जोरदार धमाका हुआ जिससे अपार्टमेंट पूरी तरह से ढह गया है, चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई है। लोगों में दहशत एवं भय का माहौल व्याप्त है मलबे में दबे लोग चीख पुकार रहे हैं। इस मामले में रिपोर्ट लिखाए जाने के समय कई लोग गंभीर रूप से चोटिल थे। परंतु बाद में  दो लोगों की मृत्यु होने पर मामले को गैर इरादतन हत्या के आरोप में तरमीम किया गया।

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