Delhi Liquor Policy Case : मनीष सिसोदिया की तिहाड़ जेल में मनेगी होली, कोर्ट ने 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Amrit Vichar Network
Published By Himanshu Bhakuni
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नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई रिमांड खत्म होने पर सोमवार को सीबीआई मुख्यालय से AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और AAP नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। CBI के वकील ने कहा, इस स्थिति में हम और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं लेकिन अगले 15 दिनों में हम इसकी मांग कर सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और फोर्स की तैनाती की गई है। सिसोदिया ने जेल में नोटबुक और पेन देने की मांग की है।

सोमनाथ भारती (AAP पक्ष के वकील) ने कहा, CBI ने यह मान लिया है कि इनके(मनीष सिसोदिया) पास कुछ है नहीं। प्रक्रिया के तहत 10 मार्च को जमानत आवेदन पर सुनवाई है, मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च तक रखा जाएगा। मनीष जी ने कोर्ट में जो मांगे रखी थी उन्हें मान लिया गया है। विपश्यना सेल की उनकी मांग को न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया और भागवत गीता, डायरी पेन व चश्मे की मांग की गई थी उसे भी माना गया है। आज कोर्ट के अंदर एक अजीब से स्थिति बनी थी जिसमें CBI के वकील ने कहा करते आप हैं और बदनामी हमारी हो रही है। CBI को इसका एहसास हो गया है कि किस प्रकार से वे राजनीतिक दबाव में गलत काम कर रहे हैं। गौरतलब है, सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था।

 AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, जब तक बेल पर निर्णय नहीं आता तब कोर्ट के पास न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। CBI के पास मनीष जी के लिए ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसकी बुनियाद पर CBI उनकी हिरासत मांगती। हम फैसले का स्वागत करते हैं। बेल की सुनवाई 10 मार्च को होगी।

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