मुरादाबाद : अब्दुल्ला आजम की अपील पर नहीं हो सकी सुनवाई

अब 27 मार्च को होगी पिता-पुत्र की अपील के मामले में सुनवाई

मुरादाबाद : अब्दुल्ला आजम की अपील पर नहीं हो सकी सुनवाई

मुरादाबाद, अमृत विचार।  छजलैट मामले में दो साल की सजा पाए अब्दुल्ला आजम की अपील पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो सकी। उनके अधिवक्ता की ओर से अदालत में स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। अब इस मामले में 27 मार्च को सुनवाई होगी।
    
विगत 13 फरवरी को आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट स्मिता गोस्वामी की अदालत ने 15 साल पुराने छजलैट मामले में दो-दो साल की सजा और 3-3,000 रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके बाद दोनों को 25-25000 रुपये के जमानती दाखिल कर जमानत पर रिहा कर दिया गया था। 

इस आदेश के खिलाफ जनपद न्यायाधीश की अदालत में पिता-पुत्र द्वारा अलग-अलग अपील दाखिल की गई थी। विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई ने बताया कि बुधवार को अब्दुल्ला आजम के वकील द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि नियत कर दी है। इसी तारीख पर आजम खां की अपील पर भी सुनवाई होनी है।

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