चम्पावतः नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 20 साल की सश्रम कैद, 40 हजार का लगाया जुर्माना

चम्पावतः नाबालिग से दुष्कर्म करने पर 20 साल की सश्रम कैद, 40 हजार का लगाया जुर्माना

चम्पावत, अमृत विचार। विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने पर आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जानकारी के मुताबिक, 11 मार्च 2019 को घर में खेल रही चम्पावत जिले के बनबसा निवासी एक नाबालिग बालिका गायब हो गई। स्थानीय निवासी ने रवि कश्यप निवासी पुलखमड़िया, थाना साही पीलीभीत को बालिका को जंगल ले जाते हुए देखा।

परिजनों व अन्य लोगों ने जंगल में रवि कश्यप को दबोच लिया। बालिका ने बताया कि रवि ने उसके साथ गलत काम किया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने बनबसा थाने में आरोपी के खिलाफ 363, 366, 376ए, और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।

मंगलवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशां खान की अदालत ने आरोपी को 376 ए बी के तहत 20 साल व 363 के तहत सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी डीजीसी (फौजदारी) विद्याधर जोशी व एडीजीसी कुंदन राणा ने की।

नाबालिग को भगाने पर दो साल की सजा

नाबालिग बालिका को भगाने पर विशेष सत्र न्यायाधीश ने आरोपी को दो साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी।

डीजीसी विद्याधर जोशी ने बताया कि सितंबर 2000 में चम्पावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के रैघांव निवासी पवन सिंह एक नाबालिग को घर से भगा ले गया। आरोपी के खिलाफ राजस्व पुलिस में 363, 366, 376 और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया।

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