प्रयागराज : पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव को एक माह में आदेश पालन करने का निर्देश

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Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया में भर्ती नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस भर्ती बोर्ड के सचिव डॉ राजकुमार विश्वकर्मा को एक माह में आदेश का पालन कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने प्रतिभा व एक अन्य की अवमानना याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

कोर्ट ने कहा कि सचिव के खिलाफ प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला बनता है, लेकिन न्याय हित में उन्हें आदेश के पालन के लिए एक मौका दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर फिर भी आदेश का पालन नहीं किया गया तो याची दोबारा अवमानना याचिका दाखिल कर सकती है। अवमानना याचिका के अनुसार याचिका पर कोर्ट ने सचिव को सुप्रीम कोर्ट के सौरभ यादव केस के फैसले के अनुसार याची की नियुक्ति पर विचार करने का आदेश दिया था।

बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुलिस भर्ती 2018 में सामान्य महिला कोटे की अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति पाने का हकदार माना गया था। कोर्ट के आदेश की जानकारी के बावजूद आदेश की अवहेलना की गई। याची का कहना है कि उसे अंतिम चयनित अभ्यर्थी से अधिक अंक मिले हैं, इसलिए उसकी भी नियुक्ति की जाए।

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