संभल: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास, 18 हजार रुपये का लगा जुर्माना
कुढ़फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बेरनी में 2018 में विवाहिता की जला कर की गई थी हत्या
आजीवन कारावास के आरोपी को ले जाती पुलिस।
संभल/चन्दौसी, अमृत विचार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दहेज हत्या में पति को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
रामपुर जिले के शाहबाद थाना क्षेत्र के गांव मीरापुर निवासी एमपी सिंह ने थाना कुढ़फतेहगढ़ में गांव बेरनी निवासी सोनू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि उसने अपनी बहन बबिता की शादी दो वर्ष पूर्व सोनू निवासी गांव बेरनी थाना कुढ़फतेहगढ़ के साथ की थी। 20 फरवरी 2018 को उसे सूचना मिली कि उसकी बहन को ससुराल वालों ने जला कर मार दिया है। वह परिवार वालों के साथ तत्काल बबिता की ससुराल पहुंचा।
वहां कमरे में बबिता का शव जली हुई अवस्था में पड़ा था। पहले भी ससुराल वाले उसकी बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। इसके चलते पति सोनू ने जयपाल सिंह, वीरवती व पूजा के साथ मिलकर मिट्टी का तेल डाल कर बबिता की जला कर हत्या कर दी। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने पति सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (रेप केसेस एण्ड पॉक्सो एक्ट) जिला संभल स्थित चन्दौसी में चल रही थी।
अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश उर्फ हरीश सैनी ने दलीलें पेश कीं। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निर्भय नारायण राय ने आरोपी सोनू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा अदालत ने उस पर 18000 रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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