अयोध्या: 15 हजार से ज्यादा है सैलरी तो भी अधिक पेंशन के लिए पात्र, EPFO ने संशय से उठाया पर्दा, कहा- जल्द करें आवेदन

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Published By Deepak Mishra
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अयोध्या/अमृत विचार। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अब 15 हजार से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी भी अधिक पेंशन का विकल्प हासिल करने के लिए सदस्यता ले सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से इस बाबत पत्र जारी कर सदस्यता के इच्छुक कर्मियों से संयुक्त आवेदन आमंत्रित किया गया है। अभी तक यह सुविधा केवल 15 हजार मासिक सैलरी पाने वाले कर्मियों के लिए ही थी।
     
गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ देने के लिए सरकार की ओर से वर्ष 1952 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का गठन किया गया था और अध्यादेश के तहत इसके लिए नियम कायदे तय हुए थे। बाद में तमाम विभागों के निगमीकरण और निजीकरण के बाद एक्ट में संशोधन किया गया और निगम और निजी संस्थाओं के कर्मियों को भी सदस्यता प्रदान की गई।

संगठन की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि के नियमों में 2014 में संशोधन किया तो कर्मियों ने आपत्तियां उठाते हुए अदालत का रूख किया। नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के संशोधन अध्यादेश को सही माना, लेकिन कुछ जरूरी प्रावधान भी किए, जिसके तहत 15 हजार मासिक वेतन तथा महंगाई भत्ता पाने वालों को इस योजना में संयुक्त विकल्प का आवेदन दिया गया। आवेदन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से कई बार तिथि बढ़ाई गई है और अब 26 जून तक आवेदन किया जा सकता है।

इसी बीच संगठन मुख्यालय ने सभी जोनल कार्यालयों को पत्र जारी कर एक्ट की धारा 26(2) को स्पष्ट किया है और कहा है कि 15 हजार से अधिक मासिक वेतन पाने वाले कर्मी भी अधिक पेंशन के लिए इस योजना में संयुक्त विकल्प का आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उनको अतिरिक्त वेतन पर प्रशासनिक शुल्क जमा कराना और अपना संयुक्त आवेदन क्षेत्रीय कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। निर्धारित प्रोफार्मा पर किए गए आवेदन पर ईपीएफओ की ओर से एक सप्ताह में विचार किया जाएगा और संबंधित कर्मी को सदस्यता प्रदान की जाएगी।

कर्मचारी के वेतन और भत्ते पर नहीं पड़ता कोई बोझ
गौरतलब है कि योजना के तहत महंगाई भत्ता सहित 15 हजार मासिक वेतन पाने वाले कर्मियों के मामले में नियोक्ता की ओर से 8.33 फीसदी रकम उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जाती है। योजना की सदस्यता से कर्मचारी के वेतन और भत्ते पर कोई बोझ नहीं पड़ता है। रोडवेज इंप्लाइज यूनियन के क्षेत्रीय मंत्री राजेंद्र पांडे का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के इस स्पष्टीकरण के बाद 15 हजार से अधिक का मासिक वेतन पाने वाले कर्मी भी योजना का सदस्य बन सकते हैं।

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