हरदोई : दुष्कर्मी को मिली दस वर्ष की सजा, देना होगा बीस हजार रुपए का अर्थदण्ड

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Published By Pradumn Upadhyay
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अमृत विचार, हरदोई । अनुराग श्रीवास्तव के अनुसार थाना पिहानी क्षेत्र के ग्राम कुल्हापुर मजरा हिंदू नगर निवासी अनूप के खिलाफ गांव की ही एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म करने का आरोप था।

वादी मुकदमा के अनुसार पीड़िता 6 अप्रैल 2019 की रात 10 बजे शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। उसी दौरान अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ जबरिया दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने थाने पर अभियुक्त अनूप पुत्र प्यारे पासी सहित चार अन्य अभियुक्तों के खिलाफ नामजद दर्ज कराई थी। पीड़िता की बरामदगी घटना के दो माह बाद हुई।

वादविचारण के बाद विद्वान न्यायाधीश श्री वर्मा ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से पेश किए गए सबूतों व दलीलों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप साबित होने पर उसे दस साल की कड़ी कैद एवं बीस हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा दी है। न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा जुर्माने की धनराशि अदा करने पर उसमें से आधी धनराशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति भुगतान करने का भी आदेश जारी किया है।

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