Allahabad High Court: पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह की अपील पर सुनवाई 30 अक्टूबर को

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Published By Deepak Mishra
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को चंदौली जिले के बलुआ थाने में 1986 में सात लोगों की हत्या के आरोप से बरी हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए मामले को आगामी 30 अक्तूबर के लिए सूचीबद्ध किया है। वर्तमान मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ के समक्ष हो रही है।

मालूम हो कि पूर्व एमएलसी को वाराणसी जिला अदालत ने ठोस सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ याची हीरावती ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याची पक्ष से घटना के संदर्भ में जानकारी लेते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी देखा। याची के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया कि घटना में याची के पति, चार बेटे और दो देवरों की हत्या कर दी गई थी।

इसका आरोप बृजेश सिंह पर लगाया गया था। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था। वर्ष 2008 में उसे ओडिशा से पकड़ा गया। बाद में इस मामले में वाराणसी (उस समय चंदौली वाराणसी में था) कोर्ट में ट्रायल किया गया। अगस्त 2018 में ट्रायल कोर्ट ने बृजेश सिंह को बरी कर दिया। याची ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले में पहले सुनवाई कर चुकी पूर्व पीठ ने अपने यहां से केस को दूसरी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दिया था।

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