बदायूं: अपहरण करने में कल्लू गैंग के सदस्य को उम्रकैद की सजा, 10 हजार रुपये का जुर्माना
बदायूं, अमृत विचार। अपहरण करने में दस्यु कल्लू गैंग के सदस्य को विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र योगेश कुमार तृतीय ने आजीवन कारावास समेत दस हजार रुपए जमाने की सजा सुनाई है जबकि उसके दो साथी के फरार होने के कारण उनकी पत्रावली पृथक कर दी गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना दातागंज क्षेत्र के गांव कमा निवासी अवनीश कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मी नारायण मिश्रा ने 3 जनवरी 2004 को तहरीर देकर बताया था कि उनके पिता और गांव के राधेश्याम उनकी बहन की शादी तय करके बाइक से जिला बरेली के थाना फतेहगंज पूर्वी क्षेत्र के गांव बरगबा से वापस गांव आ रहे थे। कटरी क्षेत्र के गांव नगरिया से होते हुए गुजरे। आम के बाग से असलाहधारी पांच बदमाश अचानक बाहर निकल आए। उनकी बाइक रोक ली। दोनों लोगों को बाइक से नीचे उतारकर कटरी में ले गए।
अवनीश कुमार मिश्रा ने पिता और राधेश्याम की तलाश की लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। बाद में पता चला कि दस्यु कल्लू के गिरोह ने उनका अपहरण किया है। विवेचक ने जिला पीलीभीत के थाना बीसलपुर क्षेत्र के गांव परनिया निवासी देवेंद्र पुत्र रक्षपाल, कल्लू यादव, बुल्ले के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक पशुपतिनाथ श्रीवास्तव और दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। देवेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई जबकि कल्लू यादव व बुल्ले की पत्रावलियां पृथक कर दी गई हैं।
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