आवासीय क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

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Published By Deepak Mishra
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 प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीवेज का पानी ओवरफ्लो होने से संबंधित एक जनहित याचिका पर संज्ञान लेते हुए अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा कि किसी भी आवासीय क्षेत्र में या उसके आसपास गंदगी का जमाव न केवल नागरिकों के लिए गंभीर असुविधा पैदा करता है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

वर्तमान मामले में आवासीय क्षेत्र विष्णुपुरी कॉलोनी, पोंगहट पुल, बमरौली, प्रयागराज में सीवेज के पानी को लेकर प्रयागराज विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जल संस्थान के उदासीन रवैये की सराहना नहीं की जा सकती है। उनकी ओर से गंदगी को साफ करने के लिए अब तक कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला है। याचिका के साथ संलग्न तस्वीरें उस स्थान की स्थिति बयां कर रही है, जहां विपक्षियों के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के कारण अव्यवस्था व्याप्त है।

उक्त टिप्पणी के साथ ही न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने रामानंद चौहान की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, प्रयागराज को एक टीम का गठन करने का निर्देश दिया है, जिसमें विकास प्राधिकरण, नगर निगम और जल संस्थान के अधिकारी शामिल होंगे, जो उस स्थान का दौरा करेंगे, जहां अपशिष्ट जल का संचय हो रहा है, साथ ही टीम उस एजेंसी की जिम्मेदारी भी तय करेगी, जिसे समयबद्ध तरीके से समस्या को ठीक करने का काम सौंपा जाएगा। इसकी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाएगी। अंत में मामले की अगली सुनवाई आगामी 20 फरवरी 2024 को सुनिश्चित की गई है।

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