लखनऊ: गोमती में प्रदूषण के मामलों की अब एनजीटी में होगी सुनवाई, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
विधि संवाददाता, लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोमती नदी में प्रदूषण रोकने को लेकर दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नई दिल्ली के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता व न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट व बनवारी लाल की ओर से दाखिल याचिकाओं पर पारित किया।
न्यायालय ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए एनजीटी विशेषज्ञों की एक ज्युडिशियल बॉडी है जो इस मुद्दे पर ज्यादा अच्छी तरह से सुनवाई कर सकती है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने लखनऊ बेंच के वरिष्ठ निबंधक को आदेश दिया कि वह दो सप्ताह के भीतर वर्तमान मामले से सम्बंधित सभी रिकॉर्ड्स एनजीटी को ट्रांसफर कर दें। वर्ष 2003 और 2008 में दाखिल उक्त याचिकाओं में बगैर शोधित प्रदूषित पानी सीधा गोमती नदी में डाले जाने के विरुद्ध आदेश पारित किए जाने की मांग की गई है।
