High court: शाही ईदगाह में स्थित कृष्ण कूप पर बसौड़ा पूजा की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति

High court: शाही ईदगाह में स्थित कृष्ण कूप पर बसौड़ा पूजा की हाई कोर्ट से मांगी अनुमति

प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान वादी आशुतोष पांडेय ने व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत होकर सीपीसी की धारा 151 के तहत हलफनामे के साथ एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि प्रतिवर्ष बसौड़ा पूजा के रूप में कृष्ण कूप पर हिंदू भक्त पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष यह पूजा एक अप्रैल 2024 को माता शीतला सप्तमी और 2 अप्रैल 2024 को माता शीतला अष्टमी के रूप में पड़ रही है। उक्त तिथियों पर परंपरा के अनुसार हिंदू पक्ष को विपक्षियों द्वारा कृष्ण कूप पर पूजा करने से रोका जा रहा हैं। 

आवेदन में वादी पक्ष ने विपक्षी के लिए निर्देश मांगा है कि शाही ईदगाह मस्जिद में स्थित कृष्ण कूप पर पूजा करने के लिए हिंदू भक्तों को रोका न जाए। मुस्लिम समुदाय ईदगाह पर पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था कर सकता है। इस पर कोर्ट ने वादी पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के खिलाफ विपक्षियों को दिनांक 15 मार्च 2024 तक जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और अगर अगली सुनवाई यानी 20 मार्च 2024 तक जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो किसी भी आपत्ति पर विचार किए बिना फैसला किया जाएगा। वर्तमान मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की पीठ के समक्ष हो रही है।

ये भी पढ़ें -मुख्तार अंसारी को फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में उम्रकैद की सजा, MP-MLA कोर्ट ने दिया फैसला