बलरामपुर: कूटरचित ढंग से थाने की जमीन हड़पने के मामले में पूर्व विधायक व उनके भाई सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज
पूर्व मे भी पूर्व विधायक के खिलाफ भूमाफिया और गैंगेस्टर के तहत हो चुकी है कई कार्रवाई
बलरामपुर, अमृत विचार। कुत्रचित ढंग से थाने की 18 डिसमिल जमीन मजार के नाम दर्ज कराकर अपने भाई को मुतवल्ली बनाने वाले पूर्व विधायक को अब अपनी करनी की सजा मिलने लगी है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी तथा उनके भाई, परिजन व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। विदित हो कि इसके पूर्व भी विधायक के खिलाफ भू माफिया तथा गैंगस्टर एक्ट के तहत कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। बताते चलें कि वर्ष 2013 में आरिफ अनवर हाशमी उतरौला विधानसभा से सपा के विधायक थे।
इसी दौरान उन्होंने सादुल्लाह नगर थाने की जमीन का 18 डिसमिल जमीन कूटरचित तरीके से अब्दुल कुद्दूस शाह मजार के नाम दर्ज करा दिया और अपने भाई मारुफ अनवर हाशमी को मजार का मुतवल्ली बना दिया। तत्कालीन थाना अध्यक्ष परवेज अहमद ने एसडीएम उतरौला के न्यायालय में मुकदमा दायर किया एसडीएम ने मजार के नाम दर्ज जमीन का आदेश निरस्त कर दिया।
इस बात से नाराज विधायक के भाई ने कमिश्नर देवीपाटन मंडल गोंडा के यहां मुकदमा कर न्यायालय को गुमराह करते हुए जमीन फिर से हथिया लिया और एसडीएम को आदेश निरस्त करा दिया। दिसंबर 2023 में हाई कोर्ट लखनऊ में इस मामले को लेकर फिर से मुकदमा दायर हुआ हाईकोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम उतरौला को 3 महीने के अंदर मामले के निस्तारण का आदेश दिया।
पत्रावली में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एसडीएम उतरौला ने एक बार फिर वह जमीन थाने के नाम दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश सादुल्लाह नगर पुलिस को दिया। पुलिस ने पूर्व विधायक उनके भाई व परिजन सहित कमेटी में शामिल चार अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना उप निरीक्षक कमलेश सिंह को सौंप गई है।
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