प्रयागराज: इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भूतपूर्व छात्र के प्रवेश संबंधी दस्तावेज तलब

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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा दाखिल विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से विपक्षी/छात्र के विश्वविद्यालय में प्रवेश संबंधी दस्तावेज तलब किए हैं।मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ के समक्ष हुई। अब वर्तमान अपील पर सुनवाई आगामी 12 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। 

मालूम हो कि भूतपूर्व छात्र अजय सिंह ने एमए (वूमेन स्टडीज) के लिए वर्ष 2022 में ऑनलाइन आवेदन किया था और 141.1 अंकों के साथ प्रवेश परीक्षा पास की, लेकिन विश्वविद्यालय ने मनमाने ढंग से उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया। जब उससे कम अंक पाने वालों को प्रवेश दे दिया गया, तब उसने विश्वविद्यालय से इस संबंध में जानकारी मांगी, जिसके जवाब में विश्वविद्यालय ने उसे बताया कि अर्हता नियम बदलने के कारण उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी गई है। इसके बाद छात्र ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही के कारण अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसकर मानसिक और आर्थिक परेशानी झेल रहे छात्र को बतौर मुआवजा 50 हजार देने का विश्वविद्यालय को निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ विश्वविद्यालय वर्तमान विशेष अपील में हाईकोर्ट आया है।

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