पीलीभीत: पांच साल पुराने चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना

एसीजेएम ने सुनाया फैसला

पीलीभीत: पांच साल पुराने चेक बाउंस मामले में आरोपी को एक साल की कैद, 10 लाख का जुर्माना

पीलीभीत, अमृत विचार। सिविल जज सीनियर डिवीजन एफटीसी/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद कुमार ने पांच साल पुराने चेक अनादरण के मामले में फैसला सुनाया। सुनवाई के बाद आरोपी थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के ग्राम चिड़ियादाह निवासी इदरीस अंसारी पुत्र मकबूल को दोषी पाते हुए 10 लाख रुपये अर्थदंड और एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने यह भी आदेश किया है कि जुर्माने की पूर्ण धनराशि परिवादी हाजी मोहम्मद मियां को अदा की जाएगी।

अभियोजन कथानक के अनुसार परिवादी मुकदमा थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के मोहल्ला बशीर खां निवासी हाजी मोहम्मद मियां ने न्यायालय में वर्ष 2019 में परिवाद प्रस्तुत किया था। जिसमें बताया था कि जुलाई 2018 में उसने छह लाख रुपये आरोपी इदरीस अंसारी को कृषि भूमि खरीदने के लिये एक माह के लिये उधार दिये थे। तय समय पर आरोपी द्वारा परिवादी को रुपये वापस नहीं किए गए। 

आरोपी ने एक्सिस बैंक का छह लाख रुपये का चेक 23 मई 2019 को परिवादी के नाम से दिया। चेक का भुगतान परिवादी को आरोपी के बैंक खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण नहीं हो सका। धनराशि प्राप्त न होने पर परिवादी हाजी मोहम्मद मियां ने आरोपी इदरीस अंसारी के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया और न्यायालय से छह लाख रुपये दिलाने की याचना की। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनन्द कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने एवं पत्रावली का परिशीलन करने के बाद आरोपी इदरीस अंसारी को चेक के अनादरण का दोषी पाते हुए एक वर्ष कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

ये भी पढ़ें- पीलीभीत: मंडी समिति का हाल...टैक्स से मालामाल और सुविधाएं देने में कंगाल, तपती गर्मी में ठंडे पानी को तरस रहे किसान और आढ़ती