Bareilly News: रिश्वत लेते हुए पकड़े गए कानूनगो को छह साल की कैद, 50 हजार रुपये का लगाया जुर्माना

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Published By Moazzam Beg
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बरेली, अमृत विचार। पट्टे की जमीन की पैमाइश करने के लिए किसान से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के आरोपी आंवला के तत्कालीन कानूनगो मो. इफ्तिखार को स्पेशल जज एंटी करप्शन कोर्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने दोषी करार देकर छह साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील मनोज वाजपेयी ने बताया कि आंवला निवासी जगन्नाथ ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन से शिकायत की थी कि उन्हें वर्ष 2001 में पट्टे की भूमि आवंटित हुई थी जिसके कुछ हिस्से पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। कब्जा हटाने के लिए उन्होंने 15 मई 2020 को एसडीएम आंवला को प्रार्थनापत्र दिया था, जिसे तहसीलदार को भेज दिया गया। 

वह तहसीलदार से मिले तो उन्होंने बताया कि उनका प्रार्थना पत्र कानूनगो इफ्तिखार को दे दिया गया है, वह पट्टे की पैमाइश कराएंगे। वह इफ्तिखार से मिले तो उसने टालमटोल करते हुए 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी। फाइक एन्कलेव निवासी इफ्तिखार को ट्रैप टीम ने 30 जून 2020 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ दबोच लिया था।

फर्जी वकीलों को पकड़ेगी बार की निगरानी कमेटी
कचहरी में अधिवक्ताओं की ड्रेस पहनकर घूमने वाले फर्जी वकीलों को पकड़ने के लिए बरेली बार एसोसिएशन की निगरानी कमेटी का गठन किया गया है। सचिव वीपी ध्यानी ने बताया कि बार एसोसिएशन को अधिवक्ताओं से लगातार फर्जी वकीलों के सक्रिय होने की शिकायतें मिल रही हैं। 

कुछ लोग न्यायालय परिसर में बिना लाइसेंस और डिग्री के फर्जी ढंग से काम कर रहे है। काला कोट पहनकर वादकारियों को वे अधिवक्ता के रूप में अपना परिचय देते हैं जबकि उनका न तो पंजीकरण है और न ही वे सीओपी धारक हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा कोई भी फर्जी व्यक्ति अधिवक्ता की वेशभूषा मे किसी भी कोर्ट में काम करते पाया गया तो बार कड़ी कार्रवाई करेगी।

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