Kanpur News: इरफान की सजा बढ़ाने के लिए अपील करेगी सरकार, अभियोजन की ओर से अपील का प्रतिवेदन DM को सौंपा

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
On

कानपुर में इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने के लिए सरकार अपील करेगी

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी कांड में सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की सजा बढ़ाने के लिए सरकार हाईकोर्ट में अपील करेगी। शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से डीएम को प्रतिवेदन सौंपा गया। इसके साथ ही एमपीएमएलए सेशन कोर्ट से रंगदारी व षड़यंत्र रचने की धारा में बरी हुए पांचों दोषी के खिलाफ अपील की जाएगी। 

डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में 8 नवंबर 2022 को सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ, शौकत अली, अनूप यादव, महबूब आलम, शमशुद्दीन उर्फ चच्चा, एजाजुद्दीन उर्फ सबलू, मो. एजाज, मुरसलीन भोलू, शकील चिकना के खिलाफ जाजमऊ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 

मामले में इरफान सोलंकी, रिजवान, इजरायल आटेवाला, मो. शरीफ व शौकत अली के खिलाफ एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था। बीते 3 जून को न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने मामले में फैसला सुनाते हुए सपा विधायक समेत पांचों आरोपियों को आईपीसी की धारा 147, 323,436, 427 व 506 में दोषी करार दिया था। वहीं धारा 405 में शौकत, शरीफ व इजरायल आटेवाला को बरी किया गया था। रंगदारी व साजिश रचने की धारा में पांचों दोषियों को दोषमुक्त करार दिया था। 

एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि आगजनी की धारा में दोषियों की सजा बढ़ाने, धारा 405 में शौकत, शरीफ व इजरायल आटेवाला को दोषमुक्त करने, धारा 386 व 120 बी में पांचों दोषियों को बरी करने व संपत्ति कब्जाने के लिए की गई मारपीट के बजाए साधारण धाराओं में मारपीट करने के मामले समेत चार बिंदुओं पर हाईकोर्ट में अपील की जाएगी। अभियोजन की ओर से अपील का प्रतिवेदन डीएम राकेश कुमार को सौंपा गया है। जल्द ही याचिका दाखिल की जाएगी।

ये भी पढ़ें- Kanpur ITI बंद होगा अपहोल्स्टर ट्रेड...छात्रों की रुचि नहीं, बीच सत्र में छात्र छोड़ देते पढ़ाई

संबंधित समाचार