Banda: बेटे व बहू की कुल्हाड़ी मारकर की थी हत्या; दोषी पिता को मिला आजीवन कारावास, पढ़ें पूरी खबर...

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Published By Deepak Shukla
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बांदा, अमृत विचार। आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित व निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के चलते एक साल पहले पुत्र और बहू की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले पिता को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। 

एक साल पहले नरैनी कोतवाली क्षेत्र के बरसड़ा मानपुर निवासी हत्यारोपी देशराज पुत्र रामप्रसाद ने अपने पुत्र मन्नू लाल व बहू चुन्नी देवी की सोते समय कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी थी। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र हरदयाल की तहरीर पर पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज करते हुए विवेचना शुरू कर दी। 

तत्कालीन कोतवाली इंस्पेक्टर अरविंद सिंह गौर ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रभावी विवेचना करते हुये 9 जुलाई को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। लोक अभियोजक श्रवण कुमार व सुशील कुमार ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्रा सचना तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी शैलेंद्र प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से हत्यारोपी पिता को न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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