बहराइच: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, इतने का लगा जुर्माना

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Published By Vishal Singh
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विशेष न्यायाधीश पाक्सों ने अभियुक्त को 1.20 लाख के अर्थदंड से किया दंडित

बहराइच, अमृत विचार। जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में बीस साल की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है।

रूपईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने अपनी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के मामले में छह फरवरी 2014 को थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर में पीड़ित पिता ने कहा था कि थाना नवाबगंज के शंकरपुर गांव निवासी अभियुक्त आशिक अली ने उसकी नाबालिग बिटिया के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर विभिन्न गंभीर धाराओं में अभियुक्त आशिक अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में पेश किया था। 

मंगलवार को मुकदमें में सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपकांत मणि की कोर्ट पर अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से अपनी दलील प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त को कम से कम दंड से दंडित किए जाने की अपील की थी। मुकदमें में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष सिंह ने घटना को गंभीर बताते हुए अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा दिलाने की अपील की थी। 

विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए घटना में अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड की धनराशि तय करते हुए एक लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर अभियुक्त को पांच मांह का अतिरिक्त करावास की सजा भुगतना होगा।

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