Bareilly: भरोसे के नाम पर छल! दुकानदार मालिक की नाबालिग बेटी से किया रेप, गुनहगार को 10 साल की सजा

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Published By Vikas Babu
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 बरेली, अमृत विचार। चार वर्ष पहले नाबालिग लड़की (16) को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी थाना किला के संदल खां बाग वाली सराय निवासी मो. अहमद उर्फ सोनू को कोर्ट ने परीक्षण में दोषी पाया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी और 30 हजार रुपये जुर्माना डाला है। जुर्माने की पूरी रकम पीड़िता को बतौर मुआवजा दी जाएगी।

सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के चाचा ने 16 जनवरी 2021 को थाना किला में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके भाई की चिकन मटन की दुकान है जिस पर सोनू पिछले छह वर्ष से काम कर रहा था। उसका घर में आना-जाना था। सोनू उनकी भतीजी को अपनी बातों में फंसाकर 15 जनवरी 2021 को अपने साथ ले गया था। काफी तलाशने पर भी उसकी भतीजी का कोई पता नहीं चला था। 

पीड़िता ने अपने बयान में बताया था कि मो. अहमद उर्फ सोनू उसे बहला फुसलाकर अपने साथ अजमेर ले गया और एक होटल में रखकर दुष्कर्म किया था। चार दिन अजमेर में रखने के बाद दिल्ली ले गया था और वहां किराये के कमरे में रखा था। 5 फरवरी को दिल्ली से वापस बरेली आ रही थी तो झुमका चौराहे पर पुलिस ने मुझे बरामद कर लिया था। शासकीय अधिवक्ता ने छह गवाह पेश किये।

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