Bareilly: घी व्यापारी पर 25 लाख का जुर्माना, स्टांप शुल्क चोरी कर खरीदी थी जमीन...आरसी जारी

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार: स्टांप शुल्क चोरी करने के मामले में शहामतगंज के घी व्यापारी अनिल कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आरसी जारी गई गई है। पिछले साल घी व्यापारी पर 25 लाख 12 सौ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

पिछले साल डीएम कोर्ट ने कम स्टांप वाद के प्रकरण में सुनवाई की और हृदयपुर उर्फ अंधरपुरा, तहसील फरीदपुर में खरीदी जमीन के प्रकरण में स्टांप शुल्क चोरी का आरोप सही पाया। कोर्ट के आदेश पर एडीएम वित्त एवं राजस्व संतोष बहादुर सिंह ने रामपुर गार्डन निवासी अनिल कुमार अग्रवाल से 25 लाख 12 सौ रुपये की राजस्व की भांति वसूली के लिए आरसी जारी की थी। 

इस पर अनिल अग्रवाल ने नौ लाख 11 हजार 740 रुपये जमा कर दिए थे लेकिन 15 लाख 89 हजार 460 रुपये अब तक जमा नहीं किए। वहीं 6 फरवरी को तहसीलदार भानु प्रताप सिंह ने अनिल कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आरसी जारी कर स्टांप शुल्क की धनराशि जमा 15 दिन में जमा करने को कहा है।

आरसी में स्पष्ट लिखा है कि समय पर भुगतान करें या उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन कार्रवाई शुरू की जाए। एडीएम एफआर की ओर से जारी आरसी के अनुसार अनिल कुमार अग्रवाल ने कई हेक्टेयर कृषि भूमि खरीदी थी। शिकायत पर प्रारंभिक जांच में स्टांप शुल्क चोरी की आशंका पर वाद दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

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