बदायूं: गोवध निवारण अधिनियम की जगह पशु क्रूरता में की कार्रवाई, अब हुई शिकायत

बदायूं: गोवध निवारण अधिनियम की जगह पशु क्रूरता में की कार्रवाई, अब हुई शिकायत

बदायूं, अमृत विचार। वजीरगंज थाना क्षेत्र में खेत में बंधा गोवंश, पास में गोवध करने के उपकरण, हड्डियां आदि मिलने के बाद भी पुलिस ने गोवध निवारण अधिनियम की बजाय पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा में रिपोर्ट दर्ज की है। पीपल्स फॉर एनिमल्स के अध्यक्ष व पशु प्रेमी विकेंद्र शर्मा ने मुख्यमंत्री, डीजीपी और एसएसपी को शिकायती पत्र भेजा है। 

पशु प्रेमी ने शिकायती पत्र में कहा कि बजरंग सेना के जिलाध्यक्ष मोहित चौहान को 9 फरवरी को सूचना मिली की वजीरगंज कस्बा के मोहल्ला बनिया निवासी अफसार पुत्र फौजदार के सरसों के खेत में गोकशी के लिए गोवंश को बांधा गया है। जिलाध्यक्ष साथियों को लेकर मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी बुलाया। खेत में एक गोवंश रस्सी से बंधा था। पास में ही मांस काटने वाला लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। गोवंश के अवशेष भी पड़े थे। पुलिस मौके पर पहुंची। गोवंश को मुक्त कराया और खुला छोड़ दिया। जिलाध्यक्ष ने तहरीर दी। 10 फरवरी को रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की। जो घटना से बिल्कुल विपरीत है। मौके की स्थिति देखकर साफ हो रहा है जिससे मामला गोवध निवारण अधिनियम के तहत आता है।

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