बदायूं: हत्या करने के प्रयास में तीन सगे भाई समेत चार को 10 साल का कारावास

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Published By Pradeep Kumar
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बदायूं, अमृत विचार। लगभग 16 साल पहले हत्या करने की कोशिश के तीन सगे भाई समेत चार आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषियों को 10 साल के कारावास और हर एक दोषी पर सात-सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव समसपुर भूड़ निवासी कर्रु ने दो अक्टूबर 2009 को थाना जरीफनगर पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके चाचा नेकराम और गांव के ही चौहान सिंह पुत्र सुंदर से जमीनी विवाद चल रहा था। दो अक्टूबर को इसी विवाद ने फिर से जोर पकड़ लिया। कल्याण पुत्र चौहान सिंह दोपहर चार बजे नेकराम के परिवार के राजवीर व रजनेश को पुलिया के पास उन्हें मिला और कहा कि तुम सब जमीन को लेकर बहुत कार्रवाई कर रहे हो। आज सबक सिखा ही दिया जाए। इसी दौरान जब राजवीर और रजनेश अपने घर के सामने पहुंचे। तभी चौहान सिंह, हिटलर, कल्याण पुत्र सुंदर और चंद्रपाल पुत्र मुन्नेलाल ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी। 

राजवीर व रजनेश गंभीर रूप से घायल हो गए और जमीन पर गिर गए। फायरिंग की आवाज सुनकर बचाने आए लोगों पर भी फायरिंग की। जिसमें नेकराम भी घायल हो गए। जिसके बाद आरोपियों ने भाग समय कहा आज तो तुम बच गए भविष्य में जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर और दलील सुनने के बाद तीन भाई चौहान सिंह, हिटलर, कल्याण पुत्र सुंदर और चंद्रपाल को सजा सुनाई।

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