10 साल की कैद : महिला से जोर जबरदस्ती करने के बाद दे डाली थी पति को जान से मारने की धमकी

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सुलतानपुर : महिला के साथ दुष्कर्म करने के मामले में एफटीसी प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर ने बुधवार को आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को मिलेगी। 

एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला का पति हरियाण में मजदूरी करता है। महिला घर पर बच्चें के साथ रहती थी। जनवरी 2021 को गांव के ही आरोपी राहुल कुमार उर्फ आशीष ने महिला के साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने घटना के बारे में बताने पर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी थी।

पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार उर्फ आशीष के खिलाफ दुष्कर्म व धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों को कोर्ट में पेश किया। बुधवार को कोर्ट ने आरोपी राहुल कुमार उर्फ आशीष को दोषी मानते हुए सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

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