बदायूं : गर्दन पर छुरी रखकर दुष्कर्म करने के दोषी को उम्रकैद
न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, दोषी पर एक लाख तीन हजार रुपए जुर्माना लगाया
बदायूं, अमृत विचार। गर्दन पर छुरी रखकर दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाकसो एक्ट दीपक यादव ने उम्रकैद समेत एक लाख तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 10 जून 2024 को तहरीर देकर बताया था कि 8 जून 2024 को दोपहर लगभग एक बजे उनका 9 साल का बेटा मुनेंद्र उर्फ खान सहाय की दुकान पर टॉफी लेने गया था। दुकानदार ने बेटे से कमरे से मोबाइल उठाकर लाने को कहा। जैसे ही बेटा कमरे में घुसा वैसे ही मुनेंद्र भी पीछे से आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। उनके बेटे का हाथ पकड़ा और मुंह दबा दिया। उसके साथ गलत काम किया। पीड़ित घर पहुंचा। वह डरा हुआ था। परिजनों के पूछने पर उसने घटना के बारे में बताया कि दुकानदार ने उसकी गर्दन पर छुरी रखकर गलत काम किया है। और जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। जांच के बाद चार्जशीट दाखिल किया था। न्यायालय में मुनेंद्र उर्फ खान साहब पुत्र मोहर सिंह पर नाबालिग बालक के साथ दुष्कर्म करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। विशेष लोग अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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