बदायूं: रेप के दोषी को 20 साल कारावास और 30 हजार जुर्माने की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
On

बदायूं, अमृत विचार। रेप के आरोपी को न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश दिया है।
 
थाना अलापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 दिसंबर 2018 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनकी नाबालिग भतीजी स्कूल से वापस लौट रही थी। रास्ते में वह मूली लेने के लिए खेत में गई थी। खेत में पहले से जिला शाहजहांपुर के थाना कलान क्षेत्र के गांव महानन्दा निवासी रघुवीर पुत्र सौदान पहले से छिपा था। उसने भतीजी की गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने अरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट आदि की रिपोर्ट दर्ज की थी। 

निरीक्षक कृष्ण गोपाल शर्मा ने विवेचना करके कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

संबंधित समाचार