बदायूं : किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा
पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश निधि ने सुनाई सजा, दोषी पर 56 हजार रुपये डाला जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या तीन की न्यायाधीश निधि ने दोषी मानते हुए 20 साल के कारावास और 56 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है जुर्माने की धनराशि इलाज के लिए पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक व्यक्ति ने तहरीर देकर बताया था कि वह हरियाणा में रहकर काम करता है। गांव में उसकी बेटी और तीन बेटियां रहती हैं। दो फरवरी 2023 की सुबह लगभग साढ़े पांच बजे पड़ोस में रहने वाला जीशान उर्फ नन्हें पुत्र अरवान उनकी 16 साल की बेटी को बहला फुसलाकर ले गया। पिता के फोन पर सूचना देने पर वह गांव पहुंचे। बेटी को तलाश किया लेकिन कहीं पता नहीं चला। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके तलाश शुरू की। पुलिस ने पंजाब से किशोरी को बरामद किया। पूछताछ में उसने बताया कि गांव निवासी जीशान उसे बहला फुसलाकर पंजाब ले गया था। जहां एक किराए पर कमरा लिया और किशोरी को डेढ़ महीने तक कमरे में रखा। किशोरी की इच्छा के खिलाफ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। न्यायालय में जीशान उर्फ नन्हें पुत्र अरवान के खिलाफ नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई गई है।
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