बदायूं: नाबालिग लड़की से की थी गंदी बात...दोषी जेल में काटेगा 20 साल कारावास
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की को पकड़कर अश्लील हरकत करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दिनेश तिवारी ने दोषी पाते हुए 20 साल के कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के लिए देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार एक महिला ने थाना अलापुर में 27 अगस्त 2017 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 26 अगस्त की रात लगभग आठ बजे उसकी 13 साल की बेटी सरकारी नल पर पानी भरने गई थी। गांव निवासी राशित पुत्र मेहंदी हसन मिला। उसने उनकी बेटी को बदनीयत से दबोच लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। लड़की चिल्लाई तो उसकी मां मौके पर पहुंची। जैसे-तैसे अपनी बेटी को आरोपी के चुंगल से छुड़ाया।
महिला का पति भी मौके पर पहुंच गया। आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। न्यायालय में राशिद पुत्र मेहंदी हसन के खिलाफ नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद दोषी को आरोपी पाते हुए सजा सुनाई।
