हाईकोर्ट में सपा की याचिका: पीलीभीत नगर पालिका परिषद के बेदखली आदेश को चुनौती

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Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट में समाजवादी पार्टी ने एक महत्वपूर्ण याचिका दायर की है, जिसमें पीलीभीत नगर पालिका परिषद के बेदखली आदेश को चुनौती दी गई है। पार्टी का आरोप है कि नगर पालिका परिषद ने बिना सुनवाई का अवसर दिए उन्हें जिला कार्यालय परिसर से बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

समाजवादी पार्टी 16 वर्षों से पीलीभीत के जिला कार्यालय परिसर में काबिज है और नियमित रूप से किराया दे रही है। इसके बावजूद, नगर पालिका परिषद ने 27 जून को एक समिति गठित की है जो अगले दो दिनों में पार्टी को बेदखल करने की कार्रवाई शुरू कर देगी। न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी और न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की खंडपीठ ने नगर पालिका परिषद के अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने के लिए आगामी 1 जुलाई तक का समय दिया है। अब मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी।

सुप्रीम कोर्ट का पूर्व आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सपा की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी जिसमें पार्टी के जिला अध्यक्ष को इसी मुद्दे पर आगे कोई रिट याचिका दाखिल करने से रोक दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी को अपनी शिकायत स्वतंत्र रूप से हाईकोर्ट में उठाने की अनुमति दी थी। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है। क्या पार्टी को जिला कार्यालय परिसर से बेदखल किया जाएगा या कोर्ट उनकी याचिका को स्वीकार करेगी? इस मामले की सुनवाई 1 जुलाई को होगी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी।

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