प्रयागराज : सेवानिवृत्त सूचना सेवा अधिकारी को पत्नी की हत्या मामले में दी जमानत

Amrit Vichar Network
Published By Vinay Shukla
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अमृत विचार, प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक हत्या मामले में आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि वह एक वरिष्ठ नागरिक है और कोई कठोर अपराधी नहीं है, जिससे समाज की सुरक्षा को कोई खतरा हो। इसके अलावा याची के भागने का कोई खतरा ना देखते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उक्त आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ की एकलपीठ ने 64 वर्षीय भारतीय सूचना सेवा अधिकारी नितिन नाथ सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया, जिन पर अपनी अधिवक्ता पत्नी की हत्या का आरोप था।

मामले के अनुसार सितंबर 2023 में  नोएडा स्थित दो मंजिला घर को बेचने को लेकर याची की अपनी पत्नी के साथ तीखी बहस हुई, जिसके बाद उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मार डाला। जांच के दौरान याची को घर की पहली मंजिल के स्टोर रूम के अंदर से गिरफ्तार किया गया, जहां वह सिगरेट और पानी की बोतल के साथ छिपा हुआ था। याची के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि प्राथमिकी दर्ज करने में लगभग 8 घंटे की देरी हुई थी, जिसका कारण सूचनाकर्ता और मृतिका के भाई अजय कुमार ने स्पष्ट नहीं किया।

इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया कि घटना में सूचनाकर्ता की मिलीभगत की भी पूरी संभावना है, क्योंकि वह घर को अपने नाम करवाना चाहता था। याची 11 सितंबर 2023 से जेल में बंद है। कोर्ट ने देखा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल हो चुका है और उस पर संज्ञान भी लिया जा चुका है। अतः कोर्ट ने याची को जमानत दे दी।

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