बरेली : बेटी की हत्या के दोषी पिता को आजीवन कारावास
प्रेम संबंध में बेटी हो गई थी गर्भवती, तानों से परेशान होकर की थी हत्या
बरेली, अमृत विचार। अवैध संबंध से अविवाहित बेटी के गर्भवती होने पर गला दबाकर हत्या करने के आरोपी थाना सीबीगंज के एक गांव निवासी व्यक्ति को परीक्षण में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने सश्रम आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मृतका 10 से 12 हफ्ते की गर्भवती थी।
सरकारी वकील राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि मृतका के भाई ने थाना सीबीगंज में तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता ने 7 अगस्त 2024 को उसकी 19 वर्षीय बहन से शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के कारण भूरा और उसके सहयोगी अनिल और अनुज के विरुद्ध दुष्कर्म, एससी-एसटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
8 अगस्त 2024 की शाम उसके पिता से अनुज और अनिल ने कहा कि यदि तुम अपनी बेटी की शादी नाइयों में करोगे तो तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा। इसी बात से क्षुब्ध होकर उसके पिता ने रात में जब वह और उसका छोटा भाई छत पर सो रहे थे तभी नीचे बरामदे में सो रही बहन का गला घोंट दिया और परसाखेड़ा पुलिस चौकी जाकर बताया। पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट भेजा था।
शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी की बेटी भूरे से अवैध संबंध होने के कारण गर्भवती हो गई थी और शादी से मना करने पर गांव वालों के तानों से बचने के लिए अपने घर में रात में पुत्री की गला घोंटकर हत्या कर दी। दोषी के द्वारा जो अपराध किया गया है वह समाज के लिए कलंक है। अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए।
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