हाईकोर्ट : शत्रु देश का समर्थन करने मात्र से आरोपी कठोर दंड का हकदार नहीं

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Published By Virendra Pandey
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान का समर्थन करते हुए एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करने वाले आरोपी को जमानत देते हुए कहा कि बीएनएस की धारा 152 को लागू करने से पहले सावधानी और उचित मानकों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर बोले गए शब्द या पोस्ट भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जिसे संकीर्ण रूप से नहीं समझा जाना चाहिए। 

जब तक कोई पोस्ट किसी देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित न करे या अलगाववाद को प्रोत्साहित ना करने वाला हो, तब तक ऐसे मामलों में उक्त धारा लागू नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने माना कि याची ने अपनी पोस्ट में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, जिससे देश के प्रति अनादर प्रदर्शित होता हो। किसी घटना का उल्लेख किए बिना या भारत का नाम लिए बिना केवल पाकिस्तान का समर्थन करना देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरे में नहीं डाल सकता है।

उक्त आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकलपीठ ने 18 वर्षीय रियाज को जमानत देते हुए पारित किया। इसके खिलाफ बीएनएस की धारा 152 और 196 के तहत थाना बहजोई संभल में मामला दर्ज किया गया था, क्योंकि उसने पाकिस्तान के समर्थन में कुछ शब्द लिखे थे। हालांकि याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि याची का उद्देश्य देश की गरिमा और एकता को ठेस पहुंचाना नहीं था, क्योंकि ना तो उसने भारतीय ध्वज, ना ही देश का नाम और ना ही कोई ऐसी फोटो पोस्ट की है, जिससे देश के प्रति अनादर भाव प्रदर्शित हो। अतः केवल शत्रु देश का समर्थन करने मात्र से बीएनएस की धारा 152 आकर्षित नहीं होती है। 

अंत में कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में वर्तमान मामला इतना जटिल नहीं है जिसमें आरोपी को धारा 152 के तहत कठोर दंड दिया जाए। हालांकि धारा 196 लागू हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले बीएनएसएस की धारा 173 (3) के तहत प्रारंभिक जांच आवश्यक होती है, जो वर्तमान मामले में नहीं की गई, इसलिए कोर्ट ने याची की आयु, आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसे जमानत दे दी, साथ ही भविष्य में सोशल मीडिया पर ऐसी कोई सामग्री पोस्ट ना करने की सलाह भी दी, जिससे देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरा उत्पन्न हो।

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