रायबरेली में मां-बेटी की हत्या के मामले में एक आरोपी को उम्रकैद
पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक आरोपी बरी
अमृत विचार, रायबरेली : कोर्ट ने नसीराबाद थाना क्षेत्र में करीब चार साल पहले चोरी के दौरान मां,बेटी की हत्या करने के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर एक आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 29 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में एक महिला आरोपी को बरी कर दिया।यह फैसला कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार पांडे ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ला के मुताबिक मामले की रिपोर्ट नसीराबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी जमीलअहमद ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 30 सितम्बर 2020 की रात जब वादी घर पर नहीं था। तभी चोरी करने के लिए घर में घुसे कुछ लोगों ने पत्नी सफीकुननिशा व बेटी खुशी उर्फ तमन्ना बानो के सिर पर सरिया व राड से वार कर दिया, जिससे पत्नी की मौके पर व बेटी की अस्पताल में मौत हो गई । पुलिस ने विवेचना के बाद नसीराबाद थाना क्षेत्र के हाजीपुर निवासी सैफ उर्फ इमरान व साबिरा के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की ।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार आरोपी सैफ उर्फ इमरान को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में साजिश की आरोपी साबिरा को बरी कर दिया।
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