हमीरपुर : हत्या में दो सगे भाइयों सहित तीन को उम्रकैद 

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Published By Vinay Shukla
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मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नायक पुरवा में हुई थी हत्या, मामूली विवाद में लाठी-डंडों से पीटकर मार डाला था

 हमीरपुर, अमृत विचार। करीब साढ़े सात वर्ष पूर्व मामूली विवाद में हुई हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रहलाद सिंह ने दो सगे भाइयों सहित तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर 10 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया है।

शासकीय अधिवक्ता चंद्रप्रकाश गोस्वामी ने बताया कि मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नायक पुरवा गांव निवासी वादी बलराम ने थाने में दी तहरीर में बताया कि 3 मार्च 2018 की शाम 7 बजे तांगा बैल लेकर घर आ रहा था। तभी पड़ोसी चंद्रपाल कोरी घर के सामने रास्ते में बाइक खड़ी किए था। वादी ने चंद्रपाल से बाइक हटाने को कहा। जिससे वह निकल सके। तभी अभियुक्त चंद्रपाल व उसका भाई रामू गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगे। वही घर के बाहर बैठे वादी के पिता जुग्गी लाल को चंद्रपाल ने सीने में डंडा मारते हुए गुप्तांग में लात मार दिया, जिससे वादी के पिता जुग्गीलाल बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। 

इसके बाद अभियुक्त चंद्रपाल, भाई रामू व साथी पंचा तमंचा लहलहाते हुए गालीगलौज कर भाग गए। वादी ने डॉक्टर को घटनास्थल पर बुलाकर दिखाया, जहां डॉक्टर ने जुग्गीलाल को मृत घोषित कर दिया। तहरीर पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ धारा-302/34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच की। विवेचक प्रमेन्द्र सिंह ने तीनों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चंद्रपाल, उसके भाई रामू व साथी पंचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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