उमेश हत्याकांड के चार दोषियों को आजीवन कारावास
अदालत ने 60 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया, कोटे की रंजिश में हुई थी फायरिंग, उमेश मिश्र की गई थी जान
सुलतानपुर, अमृत विचारः अमेठी जिले के जगदीशपुर थाने के चोपई मिश्र कचनांवा में पांच साल पूर्व बहुचर्चित उमेश हत्याकांड में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत ने गुरुवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
एडीजीसी दान बहादुर वर्मा के मुताबिक 2 जुलाई 2020 को जगदीशपुर थाने के पूरे चोपई मिश्र, कचनावां गांव में हुई हत्या से जुड़ा है। कोटे की रंजिश को लेकर शैलेश मिश्र के घर पर अंजनी मिश्र, परशुराम मिश्र, धर्मेंद्र मिश्र और सुनील मिश्र ने धावा बोला था। फायरिंग में शैलेश के भाई उमेश मिश्र को सीएचसी जगदीशपुर में मृतक घोषित कर दिया गया था। जबकि राजेंद्र मिश्र व कमलेश घायल हो गए थे। मृतक के भाई शैलेश की तहरीर पर आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था।
पुलिस विवेचना में समरजीत मौर्य का नाम निकाल दिया गया, जबकि शेष चार के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों को कोर्ट में पेश किया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सभी चारों को दोषी ठहराकर जेल भेजा था, जिन्हें गुरुवार को जेल से तलब कर सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाकर करनी की सजा भुगतने के लिए जेल भेज दिया।
हर्ष फायरिंग के मामले में सुनवाई टली : हर्ष फायरिंग के उल्लंघन के आरोपों से इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व उनकी बहन अर्चना सिंह के मामले में एमपी-एमएलए की कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई 2 अगस्त तक टल गई। 14 जून 2021 को अर्चना सिंह के हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी होने के बाद धनपतगंज थाने के दरोगा सुशील कुमार ने अर्चना सिंह पर मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना में सोनू सिंह का नाम भी सामने आया और दोनों पर चार्जशीट दाखिल हुई।
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