रामपुर: जिला पंचायत सदस्य समेत सात पर धोखाधड़ी की FIR

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Edited By Amrit Vichar
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रामपुर, अमृत विचार। जिला पंचायत सदस्य इम्तियाज हुसैन व उनके ड्राइवर फईम अली ग्राम चमरौआ सहित सात लोगों पर 17 एकड़ कृषि भूमि को धोखाधड़ी से अपने नाम कराने का मामला सामने आया है। एडीजी के निर्देश पर सोमवार को स्वार पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर धारा संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। 

तहसील क्षेत्र के गांव अहमदनगर निवासी शबाना की करीब 17 एकड़ कृषि भूमि है। भूमि को लेकर शबाना के मामा हाजी अकबर अली व मामी जैनब की उनके भांजों ने 16 जनवरी 2004 को हत्या कर दी थी। उनकी हत्या के बाद आराजी शबाना के नाम आ गई। शबाना का आरोप है कि बहला-फुसलाकर, डरा धमका कर चमरौआ गांव के जिला पंचायत सदस्य इम्तियाज हुसैन ने वर्ष 2023 शबाना की आराजी को अपने ड्राइवर फईम अली ग्राम चमरौआ, इलियास ग्राम अहमदनगर, मोहम्मद यामीन ग्राम तालबपुर, महफूज अली अली ग्राम तालबपुर, मोहम्मद सिराज ग्राम अहमदनगर, मोहम्मद याकूब ग्राम महुनागर को करा दिया था। 

तीनों बयनामों में जिन चैकों तथा आरटीजीएस को दर्शाया। उन चैकों की कोई रकम शबाना को प्राप्त नहीं हुई। शबाना ने खाते में कुछ चेक लगाए। चेक पर्याप्त धन ना होने के कारण बाउंस हो गए। शबाना को आरोप है चेक बाउंस होने पर तहसील स्वार से दाखिल खारिज भी लोगों ने जमीन का करवा लिया। 28 जून 2025 को सभी आरोपियों ने शबाना की हत्या करने की धमकी दी। महिला ने एडीजी बरेली को शिकायती पत्र सौंप न्याय की गुहार लगाई थी। एडीजी के आदेश पर सोमवार को स्वार पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी, 506 की संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोतवाल प्रदीप मलिक ने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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