Good News: सम्पत्ति के पंजीकरण पर महिलाओं को 1 लाख तक की मिलेगी छूट, शासनादेश जारी
लखनऊ, अमृत विचार: एक करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के पंजीकरण पर महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट संबधी शासनादेश जारी कर दिया गया है। ऐसे में अब महिलाओं के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति विलेखों पर 1 करोड़ रुपये तक के मूल्य पर देय स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। शासनादेश मंगलवार को प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन अमित गुप्ता की ओर से जारी किया गया है।
शासनादेश द्वारा 23 फरवरी 2006 को जारी अधिसूचना में संशोधन कर दिया गया है। पहले यह छूट केवल 10 लाख रुपये तक सीमित थी, जिससे अधिकतम 10 हजार रुपये की छूट ही प्राप्त होती थी। संशोधित व्यवस्था के अनुसार, अब एक करोड़ रुपये तक की सम्पत्ति के पंजीकरण पर महिलाओं को अधिकतम 1 लाख रुपये तक की छूट का लाभ मिलेगा।
यह निर्णय राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा 22 जुलाई को सम्पन्न बैठक में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया था कि सरकार का मानना है कि इस निर्णय से मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी।
