Rampur: शादी का झांसा देकर युवती से रेप करने वाले दोषी को 10 साल कैद की सजा

Amrit Vichar Network
Published By Monis Khan
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रामपुर, अमृत विचार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने में एफटीसी प्रथम कोर्ट ने दोषी को 10 वर्ष की सजा और 11 हजार का जुर्माना लगाया है। आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी। अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवती का कहना था कि उसके पिता बिलासपुर में काम किया करते थे। वह भी  अपने पिता के पास रहने चली जाती थी। वहां उसका रिश्तेदार  इमरान भी रहता था।

 उसका घर पर आना जाना था। उसने अकेला  पाकर युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। बाद में शादी से इन्कार किया। जिसके बाद परिजनों के होश उड़ गए थे। इस मामले में बिलासपुर थाने में तहरीर दी। जिसके बाद  पुलिस ने इमरान, शकीला,सबीना और रफी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। चार्जशीट आरोपी इरफान के खिलाफ आई थी। जिसकी सुनवाई एफटीसी प्रथम की कोर्ट में हो  रही थी।

 शनिवार को न्यायिक अधिकारी सुमित पवार ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाई। एडीजीसी कुमार सौरभ ने बताया कि दुष्कर्म में दोषी इमरान को 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 26000 का जुर्माना,504 में1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की धनराशि की 50 प्रतिशत राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।

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