वाराणसी गंगा नाव पार्टी मामला: शराब और मांसाहारी भोजन के आरोप में गिरफ्तार 5 आरोपियों को मिली जमानत
वाराणसी, अमृत विचार। गंगा नदी के बीच नाव पर कथित रूप से शराब पीने और मांसाहारी भोजन करने के मामले में गिरफ्तार किए गए पांच आरोपियों को अदालत से जमानत मिल गई है। न्यायालय के आदेश के बाद सभी आरोपियों को मंगलवार को रिहा कर दिया गया। यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो के बाद चर्चा में आया था, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी।
अदालत ने दी राहत
बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास सिंह ने बताया कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट एवं सहायक पुलिस आयुक्त की अदालत ने सभी आरोपियों को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने प्रत्येक आरोपी को 20-20 हजार रुपये की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
ये हैं जमानत पाने वाले आरोपी
जमानत पाने वालों में रामनगर क्षेत्र के सूजाबाद पड़ाव निवासी दीपक कुमार, नाविक अजय साहनी, डोमरी निवासी अरुण कुमार साहनी, अनुराग निषाद और सूजाबाद बंधा रोड निवासी राहुल सहनी शामिल हैं। सभी आरोपियों की उम्र 25 से 32 वर्ष के बीच बताई गई है।
वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई
यह मामला सोमवार शाम उस समय सुर्खियों में आया था, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में गंगा नदी के बीच नाव पर कुछ लोग कथित तौर पर बीयर पीते और मांसाहारी भोजन करते दिखाई दिए थे। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पहचान के आधार पर संबंधित लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान उस नाव को भी जब्त कर लिया था, जिस पर पार्टी किए जाने का आरोप था।
पहले भी सामने आ चुका है मामला
दशाश्वमेध क्षेत्र के सहायक पुलिस आयुक्त अतुल अंजान त्रिपाठी ने बताया था कि आरोपियों को 23 जून को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया था। इससे पहले मार्च महीने में भी गंगा नदी में नाव पर बिरयानी खाने का वीडियो वायरल होने के बाद 14 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। उस मामले में बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट से आरोपियों को जमानत मिल गई थी। गंगा में नाव पर पार्टी और खानपान से जुड़े मामलों को लेकर प्रशासन पहले भी सख्त रुख अपना चुका है।
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