Lucknow News : रेरा ने किया नियमों में संशोधन, एजेंट देंगे तिमाही रिपोर्ट, देरी पर लगेगा जुर्माना

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Mishra
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लखनऊ, अमृत विचार : रेरा ने नियमों में संशोधन करते हुए बिल्डरों की तर्ज पर पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को हर तिमाही में लेन-देन की रिपोर्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। जो देर से जमा करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रमाणन से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए हैं।

अध्यक्ष संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि रेरा कानून में बिल्डरों के लिए परियोजनाओं की तिमाही प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य है, लेकिन रियल एस्टेट एजेंटों के लिए इस तरह का प्रावधान नहीं था। इसमें पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में उप्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (जनरल) रेगुलेशन, 2019 के 11वें संशोधन को अधिसूचित किया है। इसके तहत एजेंटों को ग्राहकों से जुड़े परियोजनाओं संबंधित सभी लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रखना होगा। साथ ही हर तिमाही किए गए लेन-देन की रिपोर्ट देनी होगी।

रिपोर्ट देर से जमा करने पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। एजेंटों को हर तिमाही लेन-देन की रिपोर्ट यूपी रेरा की वेबसाइट पर अपलोड करना है। व्यापक अनुपालन व्यवस्था के तहत रेगुलेशन 54 का नाम बदलकर 'द रियल एस्टेट एजेंट एनरोलमेंट, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन एंड स्टैच्यूटरी कंप्लायंसेज' रखा गया है।

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