सुल्तानपुर पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; किशोर से कुकर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद
कोर्ट ने लगाया 35 हजार का अर्थदण्ड पॉक्सो कोर्ट का सख्त फैसला 10 गवाहों की गवाही पर हुई दोषसिद्धि
सुलतानपुर, अमृत विचार: अखण्डनगर थाना क्षेत्र में छह वर्ष पूर्व 15 वर्षीय किशोर के साथ कुकर्म करने के बाद उसकी हत्या के चर्चित मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) नीरज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी सुशील उर्फ टकलू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया। सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।कोर्ट ने अर्थदण्ड की सम्पूर्ण रकम बतौर क्षतिपूर्ति वादी को देने का आदेश भी दिया है।
अभियोजन पक्ष के विशेष लोक अभियोजक विवेक सिंह के अनुसार घटना 17 नवंबर 2020 की है। मृतक किशोर के नाना की तहरीर पर अखण्डनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी किशोर को बहला-फुसलाकर गन्ने के खेत में ले गया, जहां उसके साथ कुकर्म करने के बाद गमछे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।
विवेचना पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया गया। प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को आजीवन कारावास एवं 35 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।
न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके आधार पर दोषी को कठोर दंड दिया गया। अभियोजन ने बताया आरोपी घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध रहा जिसकी जमानत नही हो सकी थी।
