ज्ञानवापी सर्वे : कोर्ट ने ASI को दिया 8 हफ्ते का अतिरिक्त समय
वाराणसी, अमृत विचार। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर जिला कोर्ट ने आज सुनवाई की। कोर्ट ने एएसआई टीम की उस दरख्वास्त को स्वीकार कर लिया है जिसमें सर्वे के लिए 8 हफ्ते का समय और देने की बात कही गई है। अदालत ने एएसआई को 8 हफ्ते में सर्वे को पूरा करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने 35वें दिन टीम को परिसर में जाने से रोका था। अंजुमन कमेटी कोर्ट के आदेश के बाद ही टीम को सर्वे के लिए अंदर जाने की बात कही थी। वहीं, गुरुवार को भी सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया था, जिसके चलते सर्वे रोका गया था।
कमेटी का कहना है कि जिला जज की अदालत ने सर्वे और उसकी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 सितंबर तक की इजाजत दी थी। सर्वे रिपोर्ट नहीं जमा की गई और जिला जज की अदालत से 8 सप्ताह का समय और मांगा गया था। आज सुनवाई के बाद कोर्ट ने आठ हफ्ते की मियाद सर्वे के लिए बढ़ा दी है।
सरकारी वकील राजेश मिश्रा ने बताया कि जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की आपत्ति को खारिज कर दिया और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण कार्य को पूरा करने के लिए एएसआई को आठ सप्ताह का और समय प्रदान किया। प्रभारी जिला न्यायाधीश (एडीजे-प्रथम) संजीव सिन्हा ने गत शनिवार को मामले को जिला न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई के लिए आठ सितंबर को सूचीबद्ध किया था क्योंकि उस समय जिला न्यायाधीश छुट्टी पर थे।
एएसआई की टीम यह निर्धारित करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रही है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था। सर्वेक्षण तब शुरू हुआ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और फैसला सुनाया कि यह कदम "न्याय के हित में आवश्यक" है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को लाभ होगा।
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