रामपुर : सफाई मशीन मामले में कोर्ट में पेश हुए अब्दुल्ला आजम, कड़ी सुरक्षा के बीच हरदोई कारागार से लाया गया

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Published By Bhawna
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पुलिस वाहन से उतरते पूर्व विधायक अब्दुल्लाह आजम

रामपुर, अमृत विचार। जौहर यूनिवर्सिटी में नगर पालिका की सफाई मशीन बरामद होने के मामले में बुधवार को कड़ी सुरक्षा के बीच पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हुए। हांलाकि आजम खां वीसी के जरिए कोर्ट में पेश हुए। अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होना है।

बताते चलें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दोस्त सालिम और अनवार की निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल सितंबर में जौहर यूनिवर्सिटी से रामपुर नगर पालिका की रोड क्लीनर मशीन बरामद की थी। यह मशीन यूनिवर्सिटी कैंपस में दबाई गई थी। इस मामले में भाजपा नेता बाकर अली खां की ओर से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम व अनवार व सालिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 

पुलिस विवेचना कर चुकी है और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल कर चुकी है। चार्जशीट में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद का नाम भी है। इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला आजम की अग्रिम जमानत कोर्ट खारिज कर चुकी है। बुधवार को पुलिस ने हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम को कोर्ट में पेश किया।पेशी के बाद उन्हें वापस भेज दिया गया। अब इस मामले में सुनवाई 29 नवंबर को होगी। सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इन दिनों दो जन्म प्रमाणपत्र के मामले में सीतापुर और हरदोई की जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में जहां एक ओर दोनों की ओर से जमानत अर्जी दाखिल की गई है। जिसमे सुनवाई नहीं हो सकी।करीब आधा घंटे तक रुकने के बाद वापस हरदोई चले गए। इसके अलावा चार अन्य मामलों में भी सुनवाई हुई। कचहरी परिसर में पुलिस बल तैनात रहा।

फोर्स मिलने के कारण आजम नही आए पेशी पर 
नगर पालिका की मशीन को जौहर विवि से बरामद किया गया था।जिसके बाद पुलिस ने पिता पुत्र सहित  कई लोगों को आरोपी बनाया था। इस प्रकरण की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।  इस मामले में आजम खां और अब्दुल्ला को पेश होने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। जिसके दोनों को बुधवार को पेश होना था,लेकिन फोर्स नही होने के कारण आजम खां को नही लाया गया।  

सफाई मशीन प्रकरण के मामले में कोर्ट ने पिता पुत्र को पेश होने के निर्देश दिए थे।अब्दुल्ला आजम खां  कोर्ट में पेश हुए। जबकि आजम खां  फोर्स नही होने के कारण नहीं आ सके। उनकी वीसी के जरिए सुनवाई हुई। अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई होना है। - शिव प्रकाश, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी   

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