रामपुर: किशोरी का अपहरण मामले में सुनाई सजा, आरोपी को आजीवन कारावास

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Published By Vikas Babu
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विशेष न्यायधीश एससी-एसटी कोर्ट ने सुनाई सजा, 18 हजार रुपये जुर्माना

रामपुर, अमृत विचार: किशोरी का अपहरण करने के मामले में विशेष न्यायधीश एससी-एसटी कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास और 18 हजार जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

मामला अजीमनगर थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। गांव निवासी एक  ग्रामीण का कहना है कि दिसंबर 2023 में उत्तराखंड के रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैंप के मोहल्ला फुलसुगी निवासी रामपाल उसकी बेटी का अपहरण करके ले गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद जब पीड़ित आरोपी के पास गया,तो उसने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसको वहां से भगा दिया था।

पीड़िता के पिता ने अजीमनगर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने किशोरी का बरामद करते हुए आरोपी को कोर्ट में पेश किया था। जहां से उसको जेल भेज दिया गया था। पुलिस ने विवचेना  के बाद कोर्ट में  चार्जशीट दाखिल कर दी  थी।

इस मामले की सुनवाई  विशेष न्यायधीश एससी-एसटी कोर्ट में चल रही थी। जिसमे बुधवार को आरोपी को आजीवन कारावास  18 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।  एसपीओ शिव प्रकाश पांडेय ने बताया कि आरोपी रामपाल को धारा 366 में सात साल की सजा और सात हजार का जुर्माना,धारा 343 में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना एवं एससी-एसटी एक्ट में  आरोपी को आजीवन कारावास और दस हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

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