Banda: गैंगेस्टर एक्ट न्यायालय ने दो अपराधियों को सुनाई पांच-पांच वर्ष कैद की सजा; छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया

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Published By Deepak Shukla
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बांदा, अमृत विचार। विशेष न्यायालय गैंगेस्टर एक्ट ने दो अपराधियों को पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनो दोषियों को जेल भेजा गया है। 

विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट सौरभ सिंह ने बताया कि जनपद के थाना मटौध के प्रभारी निरीक्षक शैल कुमार सिंह ने 3 अप्रैल 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई कि अखिलेश माली पुत्र देवीदीन व बरदानी पुत्र मुलुवा निवासीगण चांदन थोक कस्बा मतौंध थाना मटौंध का एक संगठित गिरोह है। जिनके विरुद्ध थाना मटौंध में गैंगस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। 

अभियोजन विभाग से समन्वय करके समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किए जाने के फलस्वरूप अपर सत्र विशेष न्यायाधीश एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट द्वारा आरोपियों पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास और छह-छह हजार रुपए का अर्थदंड लगाया। अपर सत्र न्यायालय पंचम विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश ने यह फैसला सुनाया है। 

सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से तीन गवाह पेश किए गए पत्रावली में उपलब्ध साक्षयो के अवलोकन के बाद अपर सत्र विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गुणेंद्र प्रकाश ने अपने 36 पेज के आदेश में सभी दोनो आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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